सिवनी- 7 खाद्य कारोबारकर्ता पर 3 लाख 35 हजार रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित

जांच दल द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए नमूने

7 खाद्य कारोबारकर्ता पर 3 लाख 35 हजार रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित

सिवनी- कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जांच दल द्वारा सम्पूर्ण जिले में सतत खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर विभिन्न (Khadya) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जा रही है।

इसी क्रम में 21 एवं 22 मार्च  2024   को  चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से (Chapara)छपारा स्थित मां वैशाली राजपुरोहित से नारियल पेड़ा, राधेश्याम किराना स्टोर छपारा से महोत्सव रिफाइन सोयाबीन तेल पैकेट, सिवनी शहर स्थित जैन बताशा भंडार भैरोगंज से बताशा, वैशाली राजपुरोहित कचहरी चौक से नमकीन-सेव, उत्तम स्वीट्स से मगज का लड्डू सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए तथा उक्‍त सभी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए एवं न्यायालय अपर कलेक्टर कार्यालय द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले 7 खाद्य कारोबारकर्ता पर 3 लाख 35 हजार रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

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